यूपी सरकार ने फिर जारी की गाइडलाइंस, सोमवार से इन शर्तों के साथ खुल जाएंगे मंदिर-मस्जिद, शॉपिंग मॉल और होटल| धार्मिक और पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरुरी होगा।
सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या फेस कवर रखना अनिवार्य रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मंदिरों में एक बार में पांच से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
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अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं: सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुख्यमंत्री ने 8 जून से शुरू होने जा रही गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। वहीं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जगह प्रवेश से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग और इंफ्रारेड थर्मा मीटर से स्कैनिंग जरूरी होगी। जिनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण मिलते हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
एक बार में पांच से ज्यादा लोग नहीं कर सकते मंदिर में प्रवेश
धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग द्वार से की जाएगी। एसी का प्रयोग करते समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। धर्म स्थलों में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। सभाएं नहीं होगी। रिकार्डेड भक्ति संगीत और गाने बजाए जा सकते हैं। सामूहिक रूप से गाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। प्रतिरूप, मूर्तियों और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। परिसर में शौचालयों और हाथ पैर धोने के स्थानों स्वच्छता के विशेष प्रबंध, पूरे परिसर में साफ सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे। धर्म स्थलों में एक बार में पांच से अधिक लोग न जुटें इसका सुझाव दिया गया है।
शॉपिंग माल, होटल और रेस्टोरेंट में यह होगी व्यवस्था
इन सभी स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार संचालित होने चाहिए। प्रवेश द्वारा पर भीड़ न लगने दी जाए। इन स्थानों पर आईटी से संबंधित काम करने वालों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। गाडिय़ों के वैलेट पार्किंग से पहले गाड़ी की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैंडिल और चाभी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इन स्थानों पर भुगतान ई-पेमेंट के जरिए ही करना होगा। यानी ई-वैलेट से और कैशलेस पेमेंट करना होगा। रेस्टोरेंट में वेटर को पूरी तरह से मास्क और ग्लब्ज के साथ रहना होगा। किचन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में एक बार में क्षमता के 50 प्रतिश से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। डिस्पोजल मैन्यू का प्रयोग करना होगा। कपड़े के नैपकिन के स्थान पर अच्छी क्वालिटी के पेपर नैपकिन का प्रयोग किया जाएगा।